झाबुआ जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री संजय तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 18 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12, जवाहर मार्ग राणापुर स्थित दीपेश पिता अशोक राठौड़ के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मौके से कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी मदिरा, जिसमें गोवा व्हिस्की 07 पेटी, रॉयल स्टेग व्हिस्की 05 पेटी, लंदन प्राइड व्हिस्की 05 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 02 पेटी तथा माउंट 6000 बीयर 01 पेटी शामिल है, कुल 178.68 बल्क लीटर मदिरा विधिवत जब्त कर आबकारी अमले द्वारा कब्जे में ली गई। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य ₹1,67,080/- है।
उक्त प्रकरण में आरोपी दीपेश पिता अशोक राठौड़ के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण कार्यवाही नवीन वैधानिक प्रावधानों के तहत वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के साथ की गई तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया है।
यह कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री अकलेश सोलंकी सहित श्री मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, श्री सोहन नायक, श्री पवन गाडरिया, श्री विजय चौहान, श्री प्रकाश भाबोर, श्रीमती पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक बहादुर व दीपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।






