झाबुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान द्वारा जनपद पंचायत राणापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खड़कुई में पंच परमेश्वर एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न फलियों में सीसी रोड निर्माण के 11 कार्य स्वीकृत किए गए थे।
इन कार्यों के विरुद्ध कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि आहरित की गई, किंतु संबंधित निर्माण कार्य आज तक अपूर्ण पाए गए। जांच में यह राशि वसूली योग्य पाई गई।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान एवं पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल के कार्यकाल में स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए, जबकि उनके विरुद्ध संबंधित राशि का आहरण किया जा चुका था।
प्रकरण में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 89 के अंतर्गत दोनों अनावेदकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपने-अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि 16 लाख 40 हजार 15 रुपये जमा करने हेतु समय की मांग की थी, किंतु निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद राशि जमा नहीं कराई गई।
जनपद पंचायत राणापुर के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित निर्माण कार्य आज भी अपूर्ण हैं तथा शासकीय धन का उपयोग नियमानुसार नहीं किया गया। विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने एवं राशि जमा कराने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किए गए और न ही राशि जमा कराई गई। विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार पूर्व सरपंच श्री कमलेश चौहान से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये तथा पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल से 16 लाख 40 हजार 15 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार कुल 32 लाख 80 हजार 30 रुपये की राशि की वसूली की जाएगी।
इसके अतिरिक्त पूर्व सचिव श्री कैलाश पंचाल, वर्तमान में ग्राम पंचायत माण्डलीनाथू में पदस्थ, को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड भी दिया गया है।आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि वसूली की निर्धारित राशि एक माह के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।
निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली सहित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।






