आरबीआई का एसबीआई पर एक्शन, 1.72 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना; निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई के कुछ निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करने पर लगाया है।

यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लगाया है। आरबीआई के बयान के अनुसार एसबीआई से आरबीआई के ऋण और अग्रिम वैधानिक व अन्य प्रतिबंध ग्राहक संरक्षण अनधिकृत, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना और बैंकों की तरफ से चालू खाते खोलना अनुशासन की आवश्यकता पर जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दरअसल, आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में पर्यवेक्षी मूल्यांकन वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2023) किया। इस दौरान पता चला कि एसबीआई आरबीआई के निर्देशों के पालन नहीं कर रही है। इसके बाद से एसबीआई को एक नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर आरबीआई आप पर क्यों जुर्माना न लगाए। इसके बाद एसबीआई ने आरबीआई के नोटिस का जवाब दिया फिर व्यक्तिगत सुनवाई के बाद से आरबीआई ने एसबीआई पर जुर्माना लगाया है।

एसबीआई पर क्या लगे हैं आरोप?
स्टेट बैंक पर यह आरोप था कि उसने एक संस्था (इकाई) को ब्रिज लोन यानी एक तरह का अस्थायी कर्ज दिया, जो केंद्र या राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी या भुगतान के बदले में दिया गया था। इसके साथ ही बैंक पर एक अन्य आरोप यह लगा था कि उसने विनियामक आवश्यकताओं के उल्लंघन करते हुए कुछ चालू खाते खोल रखे थे।

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